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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रशासन को दिल्ली-एनसीआर के इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि आवारा कुत्ते सड़कों पर वापस नहीं लौटें. शीर्ष अदालत राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज होने के संबंध में 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किये गए मामले की सुनवाई कर रही थी.
गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के लोग सालों से आवारा कुत्तों की समस्या से जूझ रहे हैं तथा पिछली सरकारों ने इस समस्या से कैसे निपटा एवं नगर निगम की क्या हालत थी, यह सभी जानते हैं. उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा, “हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद, हमने इस पर चर्चा शुरू की और एक स्थायी समाधान की दिशा में काम करना शुरू किया.”
पशुपालन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सरकार समयबद्ध तरीके से अदालत के फैसले को लागू करेगी. मिश्रा ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार का पशुपालन विभाग सभी एजेंसियों के साथ मिलकर इस आदेश का अध्ययन करेगा और इसके उचित क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ेगा.” मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार अदालती आदेश का अनुपालन करने के साथ ही आवारा पशुओं के कल्याण पर विशेष ध्यान देगी.
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…और पढ़ें
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h… और पढ़ें
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