

एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है: अधिकारी
गुरुग्राम:
हरियाणा के नगर योजना विभाग ने गुरुग्राम के 17 रियल एस्टेट डेव्लपर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं. ये नोटिस उन्हें अपनी परियोजनाओं में बिना कब्जा प्रमाणपत्र के लोगों को आंशिक रूप से रहने की इजाजत देने के लिए जारी किया गया है. नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने ऐसा करके हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 के नियमों का उल्लंघन किया है. अधिकारियों ने बताया कि उन्हें एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है और ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी.
यह भी पढ़ें
ये भी पढ़ें- पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा फैसला, विधायकों को अब सिर्फ़ एक पेंशन ही मिलेगी
गुरुग्राम के आरएस भाठ, जिला नगर योजनाकार ने कहा कि “तथ्य ये है कि उनके पास ओसी नहीं है. ये इसे बेचने या लोगों को वहां रहने के लिए अवैध बनाता है. उनके पास ये प्रमाण पत्र नहीं है, निश्चित रूप से इसका मतलब है कि उनके पास एक मोर्चे पर कमी है, जो घर खरीदारों के लिए जोखिम भरा है.”
ये भी पढ़ें- लोकसभा में दिल्ली की तीनों MCD के विलय का बिल पेश, कांग्रेस ने बताया संघीय ढांचे के खिलाफ
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Discover more from News Journals
Subscribe to get the latest posts sent to your email.