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Pune Peacock Case: महाराष्ट्र वन विभाग ने पुणे में अवैध रूप से मोर के पंख बेचने के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया और 400-500 किलो पंख जब्त किए. आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर…और पढ़ें


फॉरेस्ट ऑफिसर ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. (फाइल फोटो)
हाइलाइट्स
- मोर के पंख बेचने के आरोप में 11 गिरफ्तार.
- 400-500 किलो मोर के पंख जब्त किए गए.
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज.
वन विभाग को पुणे के सोमवार पेठ स्थित नरपतगिरी चौक इलाके में मोर के पंख की अवैध रूप से बिक्री और भंडारण किए जाने की जानकारी मिली. इस पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी मूलरूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. इनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है.
उन्होंने खुलासा किया कि श्री संत गाडगेबाबा धर्मशाला कैंपस की झोपड़पट्टी में उनके अन्य साथी मोर के पंख का भंडारण कर रहे हैं. इसके आधार पर वन विभाग की टीम ने वहां पर छापा मारा, जहां से लगभग 400 से 500 किलो मोर के पंख जब्त किए गए.
मंगेश ताटे ने कहा कि नॉर्थ इंडिया से ये मोर के पंख आ रहे हैं. अभी कितने मोरों का शिकार हुआ, उसकी जांच पड़ताल चल रही है. प्राथमिक जांच में पता चला है कि आरोपी ट्रेन से नॉर्थ इंडिया से पुणे आए थे. मोर देश का राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए इसका सांस्कृतिक एवं धार्मिक काफी महत्व है. ज्यादातर मोर के पंखों का इस्तेमाल घरों की सजावट में किया जाता है.
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…और पढ़ें
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h… और पढ़ें
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